हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए अहम फैसले…
विनोद कुमार/चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के अन्तर विभागीय हस्तांतरण के सम्बन्ध में श्रेष्ठï पद्घतियों का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। इस तीन सदस्यीय कमेटी मेें बिजली मंत्री रणजीत सिंह, परिवहन मंत्री मूल चन्द शर्मा और पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक शामिल होंगे।

राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। कमेटी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के अन्तर विभागीय हस्तांतरण के लिए विधियां तैयार करने के लिए अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में अपनाई जा रही श्रेष्ठï पद्घतियों का अध्ययन करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। हरियाणा सरकार ने माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की चढ़ाई करने वाले प्रदेश के पर्वतारोहियों के लिए एक नीति लागू करने का निर्णय लिया है। पर्वतारोहियों को पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार और ग्रेड-सी खेल श्रेणीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिससे उन्हें खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी प्र्राप्त करने में मदद मिलेगी। गु्रप-॥ (आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेद/यूनानी रैजिडेंट फजीशियन) के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारक्षेत्र से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।इस समय गु्रप-॥ के कुल 203 (आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी-175, यूनानी चिकित्सा अधिकारी-08, होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी-18 और आयुर्वेद/यूनानी रैजिडेंट फजीशियन-4) पद रिक्त हैं, जिन्हें लोगों विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने के लिए तुरंत भरे जानेे की आवश्यकता है। इन पदों को तुरन्त भरे जाने की आवश्यकता के मद्देनजर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेद/यूनानी रैजिडेंट फजीशियन(ग्रुप-बी) के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना आवश्यक हो गया है ताकि इन पदों को विभाग के माध्यम से भरा जा सके। वाणिज्यिक वाहनों से टोल एकत्रित करने के लिए जिला रेवाड़ी के गांव गुजरवास के निकट सुबाना-कोसली-नाहर-कनीना मार्ग (राज्यीय राजमार्ग-22) के किलोमीटर 69.000 पर नया टोल प्वाइंट लगाने के लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने इस नए टोल प्वाइंट की समयावधि 31 मार्च, 2022 तक निर्धारित करने की भी स्वीकृति दी, क्योंकि राज्य में सभी चल रहे टोल प्वाइंट के लिए समयावधि की वैधता 31 मार्च, 2022 तक है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस नये मार्ग पर टोल प्वाइंट की स्थापना से सरकारी खजाने के लिए अच्छा राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि जिला महेन्द्रगढ़ से खदान सामग्री ले जाने वाले भारी वाहन इस प्रस्तावित टोल प्वाइंट से गुजरते है। हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, मुख्यालय कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1982 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब यह नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, मुख्यालय कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2020 कहलाएंगे। नए नियमों के अनुसार विभाग में निजी सहायक के पद को तीन वर्ष के अनुभव वाले सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर में से पदोन्नति द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी ऐसे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष हो, निजी सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो और जिसके पास मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय में शिक्षा प्राप्त की हो। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद पर स्टेनो टाईपिस्ट के बनाए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर से पदोन्नति दी जाएगी। उक्त सेवा नियमों में 2016 के नए वेतनमान दर्शाये जाएंगे। कर्मचारी अनुशासन, दण्ड तथा अपील से सम्बन्धित मामलों में समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 2016 द्वारा शासित होंगे। सेवा में भर्ती की आयु 42 वर्ष होगी। टर्मिनल मार्केट गन्नौर (फल, सब्जी, फूल एवं डेरी उत्पाद टर्मिनल), गन्नौर की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए एक नीति बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नीति के अनुसार भारत अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी मण्डी (आईआईएचएम), गन्नौर के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए खरीदी गई भूमि पर आईआईएमएच, गन्नौर की जमीन पर अवैध रुप से रह रहे लोगों को दो-दो मरला के प्लाट दिए जाएंगे और दो मरले के प्लाट के लिए 1,66,077 रुपये की राशि 100 बराबर मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी। उनसे कोई प्रशासनिक या अन्य मूल्य वसूल नहीं किया जाएगा। इन अवैध वासियों को किए जाने वाले आबंटन के अन्य नियम एवं शर्तों में किस्तों की वहीं अनुसूची शामिल है, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी सम्पदा, करनाल के अनधिकृत या कब्जाधारियों को भूमि आबंटन के लिए निर्धारित की गई हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय बागवान मण्डी, गन्नौर के मुख्य संचालक अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिसमें आईआईएचएम के कार्यकारी अभियंता, जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी और विपणन समिति गन्नौर के सचिव-सह-प्रवर्तन अधिकारी शामिल होंगे, आवेदन आमंत्रित करके इस नीति के तहत पुनर्वास के लिए आवेदकों की पात्रता का निर्धारण करेगी।