पंजाबः कौमी इंसाफ मोर्चे के मामले में डीजीपी को हाईकोर्ट ने किया तलब

चंडीगढ़ः कौमी इंसाफ मोर्चे मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डीजीपी गौरव यादव को तलब किया है। हाईकोर्ट ने डीजीपी को 24 मई को पेश होने के लिए कहा है। दरअसल, कोर्ट ने कौमी इंसाफ मोर्चे मामले हल निकालने के लिए कोर्ट ने एक महीने का समय दिया था। लेकिन अभी तक इस मामले का कोई हल न निकलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। आज जो सुनवाई है उस दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल भी पेश हुए और उन्होंने थोड़े समय की मांग की है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पहले मोर्चे में करीब 180 टैंट थे जो अब कम होकर 70 के करीब रह गए हैं।
बता दें कि पिछले 5 महीने से मोहाली-चंडीगढ़ बार्डर पर कौमी इंसाफ मोर्चे द्वारा धरना-प्रदर्शन जारी है। मोर्चे की ओर से बेअदबी मामले और बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर मांग की जा रही है। कोर्ट ने इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के निर्देश जारी किए थे जिसे सुलझाने में नाकामयाब रहे हैं। बता दें कि कौमी इंसाफ मोर्चा ने पटीशन डाली हुई है। इस उक्त पटीशन पर कोर्ट में पहले भी सुनवाई हुई थी परंतु उस समय सरकार ने थोड़ा समय मांगती रही। सरकार ने कहा था कि वह मोर्चे से बातचीत कर सुलझाने का प्रयास कर रही है परंतु अभी तक कोई हल नहीं निकला जिसके चलते डीजीपी गौरव यादव को हाईकोर्ट ने तलब किया है।